दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता के मेडिकल परीक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के मुद्दे पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश निया बिंदु ने आवेदन पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने बुधवार को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश ने हिरासत तब बढ़ाई जब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया क्योंकि पहले की न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई थी।