स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची, CCTV का DVR किया जप्त

News Desk
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Delhi Police reached CM residence to investigate Swati Maliwal case, seized CCTV DVR.
हाइलाइट्स
  • मुख्यमंत्री आवास से सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया है.
  • दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कुमार स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं.
  • विभव कुमार ने एक दिन पहले ही अपने मोबाइल में खराबी बता कर उसे फॉर्मेट कर दिया था.

Swati Maliwal Assault Case Latest News: स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची और कुछ देर अंदर रहने के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई बताते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया है AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले की जांच के क्रम में दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (DVR) सीज कर लिया।

मालीवाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने 13 मई को सीएम आवास के भीतर उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस टीम ने घटना के फुटेज प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से डीवीआर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किये हैं। उनका कहना है कि कुमार पूछताछ के दौरान साफ-साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है वह ब्लैंक है। कुमार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा कुमार ने खराबी का बहाना बनाकर एक दिन पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था।

पुलिस ने अदालत को बताया कि फोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके डाटा को क्लोन करना होता है। इसलिए, उनके फोन के डाटा को वापस हासिल करने के लिए उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा क्योंकि डाटा रिट्रीव करने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष उनकी उपस्थित जरूरी है।

पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354बी (महिला का चीरहरण करने के उद्देश्य से बलप्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला का शीलभंग करने वाले शब्द, भंगिमा या कार्य) के तहत आरोप लगाये गये हैं।

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