Supreme Court दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उम्मीद है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले में ईडी ने अपना जवाबी हलफनामा और केजरीवाल ने अपना जवाब दाखिल किया है।
अपने प्रत्युत्तर में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी ने कानून की उचित प्रक्रिया का घोर अपमान करते हुए बहुत ही मनमाने तरीके से काम किया है।
ईडी के दावे फर्जी हैं, सरासर झूठ पर आधारित हैं और इनका कोई आधार नहीं है। वर्तमान मामला इस बात का एक उत्कृष्ट मामला है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आप और उसके नेताओं को कुचलने के लिए केंद्रीय एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और पीएमएलए के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है, सीएम ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अरविंद केजरीवाल के प्रत्युत्तर में कहा गया है, “ईडी के जवाब में उसके रुख को समग्र रूप से पढ़ने से इसकी कार्यवाही के संचालन में फर्जी और स्पष्ट झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। रिकॉर्ड से पता चलेगा कि श्री अरविंद केजरीवाल को