सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस जारी है क्योंकि निचली अदालत के जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक बेल बॉन्ड भरने यानी रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है और शर्तें अज्ञात हैं.
ईडी ने कहा, निचली अदालत में हमारी बात भी नहीं सुनी गई. एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है. एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट से आदेश पर रोक लगाने और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया.