दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि से जुड़ी सुनवाई होनी है. केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनके खिलाफ समन जारी रखने का आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर किया था. शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने 26 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को समन करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था और अपने आदेश में कहा था कि ‘जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करता है, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है.
केजरीवाल ने माफी स्वीकार कर ली है
इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में हो सकती है. अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने ‘गलती की’। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं.
निचली अदालत में सुनवाई रुकी
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है. पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था, ‘मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की है।’ कोर्ट में कहा गया कि जब जिम्मेदार लोगों द्वारा ऐसे अपमानजनक पोस्ट किए जाते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है.