दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले, अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही, अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी।
9 जुलाई को पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपपत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के कारोबार में निवेश के एवज में पंजाब के कारोबारियों से भी रिश्वत ली गई थी। साथ ही, यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के जिन कारोबारियों ने रिश्वत नहीं दी, उन्हें पड़ोसी राज्य में शराब के कारोबार में निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। पहली बार किसी राजनीतिक दल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
केजरीवाल ने तिहाड़ में किया सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। सीएम केजरीवाल ने राजघाट, हनुमान मंदिर जाकर और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद सरेंडर किया।