सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय खाली करने की समयसीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समयसीमा समाप्त होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने समयसीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह आखिरी मौका है
अब आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर विचार करने के बाद समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आखिरी मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत खाली करनी होगी।
गौरतलब है कि राउज एवेन्यू में जिस जगह पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वह दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर को आवंटित है और यहां जिला अदालतों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को निर्देश दिया था कि वह भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क कर अपने कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की मांग करे। कोर्ट ने भूमि विकास विभाग को चार सप्ताह के भीतर आम आदमी पार्टी की अपील का जवाब देने का निर्देश दिया था।