दिल्ली की एक अदालत ने 16 साल के लड़के से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने लड़के से बलात्कार के लिए व्यक्ति को बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित लड़के के पुनर्वास के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो अब पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रहा है। साल 2021 में जब दोषी ने उसके साथ बलात्कार किया, तब वह 16 साल का नाबालिग था। पीड़िता के पिता ने राजौरी गार्डन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीति परेवा ने दोषी महेंद्र को पॉक्सो की धारा 6 और 12 तथा आईपीसी की धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 52000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा व्यक्ति को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत धारा 66 ई (गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा) के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
दोषी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, “आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल अपराधी को उचित सजा देना है, बल्कि पीड़ित को हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पुनर्वासित करना भी है। अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो पीड़ित की मानसिक स्थिति लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है।”
मामला 11 फरवरी 2021 का है
यह मामला 11 फरवरी 2021 को पीड़ित लड़के के पिता ने दर्ज कराया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दोषी ने उनके बेटे के साथ बलात्कार किया और पीड़ित की तस्वीरें भी लीं। इस शिकायत के आधार पर पोक्सो, आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।