आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर फ़िलहाल कोई राहत नही मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि AAP को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा.
हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर AAP की मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ घर की अनुपलब्धता AAP की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती.