नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
निचली अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत दी थी
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा था कि इस आदेश तक विवादित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित अभिवेदन दाखिल करने को कहा था। उनकी ओर से कहा गया कि आदेश दो-तीन दिन के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं।
कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी।
सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। अपने जमानत आदेश में निचली अदालत ने माना था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने में विफल रही है।