दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को लेकर कहा, ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी तक ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं आया है, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है, फिर मोदी की ईडी किस आदेश को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंच गई है? इस देश में क्या हो रहा है? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों उड़ा रहे हो मोदी जी, पूरा देश तुम्हें देख रहा है?’
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देकर बड़ी राहत दी। इससे पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। अवकाशकालीन न्यायाधीश निया बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिन तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल स्पष्ट किया था कि चूंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए वे बहस पूरी होने के तुरंत बाद फैसला सुनाएंगे।
गुरुवार शाम को कोर्ट द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। कोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल की जमानत स्वीकार कर ली है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।